बिलासपुर-प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले को लेकर लगाई गई कांग्रेस के मोहम्मद अकबर और राकेश चौबे की याचिका पर आज हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में लगातार तीन घंटे सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में हरियाणा और अन्य कोर्टो के द्वारा सचिवों की नियुक्ति मामले में दिए गए जजमेंट के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया । जिसमें हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने माना कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए । इस मामले को अब 12 दिसंबर के लिए रखा गया है ।12 दिसंबर को लेकर संसदीय सचिव की नियुक्ति मामले में सुनवाई होगी।
कांग्रेस के मोहम्मद अकबर और हमर संगवारी NGO के राकेश चौबे ने संसदीय सचिवो की नियुक्ति को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। जिसमे कहा गया था की संसदीय सचिव जैसा कोई पद ही नहीं होता इन लोगों के द्वारा स्वेच्छा अनुदान का गलत उपयोग किया जा रहा है । जिसमे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच ने पिछली सुनवाई में संसदीय सचिवों के स्वेच्छा अनुदान की राशि पर भी रोक लगा दिया है।