बिलासपुर। ड्रोन कैमरे का उपयोग करने के लिए अब एसपी की अनुमति अनिवार्य होगी बिना अनुमति के चलाने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने आज शहर के होटल संचालको एवं शादी भवन मालिको से बिलासगुड़ी में बैठक कर ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल तथा सीसीटीवी कैमरे के महत्व को समझाते हुए सभी संचालको से जागरूक होने की अपील की है जहाँ उन्होंने बताया कि शादी व अन्य कार्यक्रमो में ड्रोन कैमरे के उपयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार एसपी की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी साथ ही बिना अनुमति के ड्रोन कैमरे का उपयोग करते हुए पाए जाने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी होटल एवं मैरिज पैलेस संचालको से निवेदन करते हुए कहा कि सभी संस्थानो में मेन गेट के सामने भी बेहतर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है जिससे शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए जा सकता है तथा होटल में कार्यरत कर्मचारियों एवं बाहर से आकर रुकने वाले व्यक्तियों की रोज सूचना संबंधित थानों में देने की अपील की है।