Advertisement
देशन्याय एवं कानून

मेहनत की कमाई को व्यर्थ न जाने दें, बैंकों से जुड़े मामलों से परेशान हैं तो ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

मेहनत की कमाई को व्यर्थ न जाने दें, बैंकों से जुड़े मामलों से परेशान हैं तो ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

ताज़ाख़बर36गढ़:- आज हर आम व खास किसी न किसी रूप में बैंक, बीमा, क्रेडिट कार्ड, निवेश से जुड़ी विभिन्न तरह की सेवाएं ले रहा है. सेवा देने वाले संस्थान में मानवीय या तकनीकी कारण से गलती हो जाये, तो उपभोक्ता को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में सबसे पहले जरूरी है सतर्क रहना और प्रभावित सेवा से संबंधित शिकायत तुरंत ही सही फोरम में करना. आइए, आज जानते हैं इन्हीं फोरम के विषय में कि किन सेवाओं के लिए किस फोरम में कैसे शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.

कानूनी सहारा

किसी भी तरह से आपकी शिकायत पर पूरी तरह सुनवाई नहीं हो रही हो या आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हों, तो अंत में आपके पास कानूनी विकल्प मौजूद होता है. आप वकील के माध्यम अदालत की शरण में जा सकते हैं. आपकी परेशानी हो देखते हुए आप मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं.

डाक विभाग के सर्किल में पूरा समाधान न मिले तो आप अंत में नयी दिल्ली स्थित पोस्टल डायरेक्टरेट में शिकायत भेजें.

ननबैंकिंग फिनांस कंपनी

एनबीएफसी कंपनी से जुड़ी शिकायतों के लिए रिजर्व बैंक ने अलग से व्यवस्था की है. उसके वेबसाइट पर एनबीएफसी लोकपाल की सूची है. इसके तहत हर राज्य के लिए एक नोडल एजेंसी निर्धारित है. इन नोडल एजेंसिज का पूरा विवरण वेबसाइट पर है. आप अपने राज्य के अनुसार निर्धारित नोडल एजेंसी में शिकायत कर सकते हैं.

डाकघर

पीपीएफ, एनएससी, एमआइएस, या अन्य सेवाओं में अगर परेशानी है तो आपको सबसे पहले उस डाकघर के पोस्टमास्टर के नाम से एक लिखित शिकायत करनी होगी. इसकी प्रति आप उसी सर्किल के सुप्रीटेंडेंट पीओ और पोस्टमास्टर जनरल को भेज दें.

अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो उसी सर्किल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल को अपनी शिकायत भेज दें. इन सभी का एक्नॉलेजमेंट अपने पास जरूर रखें. अंत में नयी दिल्ली स्थित डाक निदेशालय आपकी सुनवाई करेगा.

बैंकों से जुड़े मामलों की शिकायत

बैंकों में गलतियां होने का मामला बहुत ही सामान्य सी बात हो गयी है. अक्सर लोगों को परेशान होते हुए देखा गया है. कभी खाते से बिना बोले या सूचना के पैसे की निकासी हो जाती है तो कभी एटीएम को लेकर परेशानी होती है कि पैसा निकाला भी नहीं और खाते से पैसा कट जाता है. होम लोन या क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामलों में भी परेशानी होती है. ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले जरूरी है कि इसकी जितनी जल्द हो शिकायत दर्ज कराया जाये.

– सबसे पहले अपने बैंक की उसी शाखा में शिकायत दर्ज करायें. इसके लिए भी ऑनलाइन, टॉल फ्री नंबर से या इमेल से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैँ.

– शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिन तक इंतजार करना होगा. अगर कोई कार्रवाई नहीं होती या कोई सूचना नहीं मिलती तो आप अपनी शिकायत सीधे बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं.

हर राज्य की राजधानी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए बैंकिंग लोकपाल बनाये गये हैं. आरबीआई के वेबसाइट (www.rbi.org.in) में कंप्लेंन विकल्प में जाकर अपने राज्य के बैंकिंग लोकपाल के इमेल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

– अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पास अपील दायर कर सकते हैं.

– अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी शिकायत को नहीं सुना गया तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

शेयर या स्टॉक से संबंधित शिकायतें

अगर किसी कंपनी के शेयर से जुड़ी कोई शिकायत हो या ट्रेडिंग एजेंसी के कार्यशैली या गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत हो या अधिक शुल्क लेने या अन्य कोई भी शिकायत हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में रीजनल इनवेस्टर सर्विस सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज कराना होगा.

लेकिन इससे पहले अपने ट्रेडिंग मेंबर के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करना होगा. शिकायत से जुड़े सभी कागजात व बातचीत की प्रति संभाल कर रखनी होगी. जब से आप ट्रेडिंग मेंबर से जुड़े हैं तब से लेकर अब तक के सभी दस्तावेज आपके लिए मददगार हो सकते हैं, इसलिए इसे संभाल कर रखें.

यहां सुनवाई नहीं होने पर आप स्टॉक एक्सचेंज रीड्रेस फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एक्सचेंज समाधान के लिए एक आरबीट्रेटर तय करता है. यह दोनों पक्षों की बातों को सुनता है और फिर अपना निर्णय देता है. अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप सेबी के विशेष फोरम स्कोर्स में अपनी बात ले जा सकते हैं.

·स्टॉक से जुड़े कुछ सामान्य शिकायतें

·- डिविडेंट से जुडे मामले

·- ·सिक्यूरिटीज के ट्रांस्फर में

·-· दूसरा शेयर सर्टिफिकेट

·- ·रीडेम्पसन मामले में

·- ·देर से रिफंड करने पर ब्याज से जुड़े मामले

·- ·बिना अनुमति के ट्रेड करने के मामले

·- ·निर्धारित दर से अधिक ब्रोकरेज चार्ज लेने पर

स्कोर्स (SCORES) : सेबी कंप्लेन रीड्रेस सिस्टम :

सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) सभी कंपनियों के कार्यों की मॉनिटरिंग करता है. अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो, तो सेबी ने इसके लिए एक अलग से फोरम बनाया है. इसका नाम स्कोर्स है.

आप अपनी शिकायत सीधे स्कोर्स के वेबसाइट www.scores.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं. इसमें पहले आपको पंजीयन करना होगा. इसके लिए आधार संख्या, पैन, इमेल व संपर्क का पता आदि विवरण की जरूरत होगी. इसके बाद आप ऑनलाइन अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते हैं. आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे की जा रही कार्रवाई का विवरण की अद्यतन जानकारी हासिल कर सकेंगे.

महत्वपूर्ण

वेबसाइट

www.rbi.org.in

www.scores.gov.in

www.amfiindia.com

www.policyholder.gov.in

म्यूचुअल फंड से जुड़ी शिकायतें

अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और उससे जुड़ी कोई शिकायत है तो आपको सबसे पहल उस फंड के एएमसी के पास अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराना होगा. ऑनलाइन या इमेल से शिकायत करने की सुविधा होती है. अगर आप उसकी कार्रवाई या जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप एंफी इंडिया के वेबसाइट (www.amfiindia.com) पर इनवेस्टर कॉर्नर में जायें. वहां दी गयी सूची में से अंत में दी गयी सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम रजिस्टर में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

बीमा से जुड़ी शिकायतें

सामान्य बीमा या जीवन बीमा से जुड़े किसी भी मामले के लिए सरकार ने आइआरडीए (IRDA) नाम की एक अलग एजेंजी बनायी है जो ग्राहकों की शिकायतों की सुनवाई करता है.

सबसे पहले आपको बीमा या बांड के पीछे दिये गये ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिस के पते पर एक लिखित शिकायत करनी होगी. अगर 15 दिनों तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो आप आइआरडीए के वेबसाइट irda.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

www.policyholder.gov.in आइआरडीए की ही एक साइट है, जहां कोई भी बीमाधारक कंज्यूमर कंप्लेन विकल्प में जाकर शिकायत कर सकता है. इसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (आइजीएमएस) में रजिस्टर करना जरूरी है. आप सीधे www.igms.irda.gov.in पर जा कर रजिस्टर कर सकते हैं.

error: Content is protected !!