मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि कॉलेज अब किसी छात्र के ओरिजिनल सर्टिफेकिट नहीं रख सकेगा, साथ ही कॉलेज बदलने पर फीस भी लौटानी होगी। जावड़ेकर ने बताया है कि इसको लेकर यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक, कॉलेज को ओरिजनल सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होगा और वो किसी छात्र के ऑरिजनल सर्टिफिकेट नहीं रख सकेंगे।
जावड़ेकर ने बताया कि कहा कि अगर छात्र एक कॉलेज से दाखिला कैंसिल करा कर दूसरी जगह एडमिशन लेता है तो पहले कॉलेज को फीस वापस करनी होगी। एडमिशन बंद होने से 16 दिन पहले कोई दाखिला कैंसिल कराने पर पूरी फीस वापस करनी होगी जबकि तो 100 फीसदी फीस वापस मिलेगी। ऐडमिशन की आखिरी तारीख से 15 दिन पहले दाखिला कैंसिल कराने पर 90 प्रतिशत पैसे वापस मिलेंगे।
एडमिशन होने के बाद एक महीने के भीतर कैंसल करने पर भी 50 फीसदी पैसा वापस मिलेगा। इसका पालन न होने पर कॉलेज या संस्था पर दंड भी लगाया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि कॉलेज प्रोसेसिंग फीस के नाम पर काफी पैसा रख लेता था लेकिन अब 5 फीसदी ही या अधिकतम 5 हजार रुपए ही कॉलेज रख सकता है।