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सुप्रीम कोर्ट

बड़ी ख़बर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्यों न एसएससी परीक्षा 2017 निरस्त कर दी जाए, अगली सुनवाई 13 नवंबर को


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि क्यों नहीं कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) परीक्षा, 2017 को रद्द कर दिया जाए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) या सीबीएसई द्वारा परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाए? शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें लगता है कि छात्रों के हितों के मद्देनजर ऐसा करना ही न्यायोचित होगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। मालूम हो कि शीर्ष अदालत पहले ही परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक रखी है।

न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा है कि यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि उस दोषपूर्ण परीक्षा में असली लाभार्थी कौन है। कोई भी अदालत या एजेंसी यह पता नहीं लगा सकती। ऐसे में हमारा मानना है कि उस परीक्षा का निरस्त कर दिया जाना चाहिए और दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए।

 

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