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पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गरिमा का हनन न हो: जानें फैसले में जज ने क्या-क्या कहा…

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई कोर्ट ने 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा। करीब डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने पी चिदंबरम को गुरुवार को चार दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया और कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ न्यायोचित है। सीबीआई अदालत ने साथ ही सीबीआई को यह सुनिश्चित करने को कहा कि चिदंबरम की व्यक्तिगत गरिमा का किसी भी तरीके से हनन नहीं हो।

सीबीआई कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे, जिस दौरान एजेंसी नियमों के अनुसार उनकी नियमित चिकित्सा जांच कराएगी। अदालत ने चिदंबरम के परिजनों और वकीलों को उनसे रोजाना आधा घंटे तक मुलाकात की इजाजत दे दी।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने कहा, ”तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मेरी राय है कि पुलिस हिरासत न्यायोचित है। उन्होंने चिदंबरम को 26 अगस्त तक की सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। आदेश की घोषणा के बाद सीबीआई के अधिकारी 73 वर्षीय चिदंबरम को तत्काल अदालत कक्ष से ले गये।

अदालत ने सीबीआई और चिदंबरम के वकीलों की दलीलें करीब डेढ़ घंटे तक सुनीं जिस दौरान एजेंसी ने कहा कि बड़ी साजिश का खुलासा करने और मामले की तह तक जाने की जरूरत है। चिदंबरम के वकीलों ने सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्ति समेत सभी अन्य आरोपियों को मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। सीबीआई ने चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से बुधवार रात गिरफ्तार किया था।

चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मंजूरी 305 करोड़ रूपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 2018 में इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।

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