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न्याय एवं कानूनसुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज जिन तीन बड़े मामलों में सुनाया फैसला, जानिए उनमें क्या-क्या हुआ?…

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को तीन बड़े मामलों पर अपना फैसला सुनाया है। जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उनमें राफेल विमान सौदा, सबरीमाला विवाद और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला शामिल है। बात करें राफेल विमान सौदे की तो कोर्ट से इस मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बारे में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को लंबित रखते हुए केस को सात जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने राहुल गांधी के अवमानना मामले में भी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल से जुड़े ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर राहुल गांधी को माफी देते हुए नसीहत दी है। आइये जानते हैं कि कोर्ट ने तीनों ही बड़े मामलों में क्या कहा है…

राफेल डील में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज

राम मंदिर मुद्दे पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद गुरुवार को एक बार फिर से पूरे देश की निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तीन बड़े मामलों पर फैसला आना था। अदालत ने जिन तीन बड़े मामलों पर फैसला सुनाया उनमें राफेल विमान सौदे का मामला भी शामिल था। राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। हालांकि, अदालत ने पुनर्विचार याचिकाओं में कमजोर दलीलों का हवाला देकर इन्हें खारिज कर दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 14 दिसंबर, 2018 को दिए अपने फैसले को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला पहले ही सुना दिया था और इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया था। दूसरी ओर कोर्ट के फैसले के बाद फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है, लेकिन कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए पुनर्विचार याचिकाओं का खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में याचिकाकर्ताओं की ओर से राफेल डील की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज की हैं। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में दिए गए हलफनामे में हुई भूल को स्वीकार किया है।

सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

सर्वोच्च कोर्ट ने गुरुवार को केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने अपने पूर्व दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जारी रहेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को सात जजों की बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट में 5 जजों की बेंच को इस पर फैसला देना था लेकिन कोर्ट ने इसके व्यापक असर को देखते हुए पुनर्विचार याचिकाएं बड़ी बेंच को सौंप दी हैं। साथ ही कोर्ट ने 28 सितंबर, 2018 के फैसले को बरकरार रखते हुए मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

‘मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने से इनकार’

बता दें कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही फैसला सुनाया था। अदालत ने 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी थी, कोर्ट के इसी फैसले पर कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई। गुरुवार को कोर्ट में 5 जजों वाली बेंच ने 3-2 के अनुपात से इस मामले को सात जजों वाली बड़ी बेंच को भेजा है।

सर्वोच्च अदालत से राहुल गांधी को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में कोर्ट ने राहुल के माफीनामे को स्वीकार करते हुए अवमानना केस नहीं चलाने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी भी दी है। कांग्रेस नेता को दी गई चेतावनी में कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक मामलों में कोर्ट को नहीं घसीटें। नेताओं को जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भविष्य में राहुल गांधी अदालत के फैसलों या तर्कों को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं करें।

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