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बिलासपुर: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत…

बिलासपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। जिससे कि अब माना जा रहा है की जीपी सिंह की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

मालूम हो कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह, उगाही और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है। इन तीनों मामलों में से आय से अधिक संपत्ति मामले में जेपी सिंह को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तब से जीपी सिंह ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण जाकर जमानत की गुहार लगाई। 2 दिन चली बहस के बाद आज तीसरे दिन अंततः निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की जमानत याचिका को हाई कोर्ट जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के सिंगल बेंच ने मंजूर कर लिया है।

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