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मानसिक क्षतिपूर्ति: खरीदा गया सूट छोटा निकला, रिज़वी कपड़ा दुकान ने ना कपड़ा बदला ना ही पैसा लौटाया…

बिलासपुर। जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर ने कपड़ा दुकानदार की सेवा की कमी पाते हुए निशुल्क कपड़ा के साथ दो हजार की मानसिक क्षतिपूर्ति और 1 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है। ग्राहक ने अपने बच्चे के लिए बाबा सूट लिया था, जो छोटा निकल गया। लौटाने गया तो दुकानदार ने कपड़ा वापस ले लिया पर बदलकर दूसरा या रकम नहीं दी थी।

इस मामले में फोरम में मामला प्रस्तुत किया गया था। बिलासपुर चांटीडीह निवासी राम कुमार यादव ने बच्चे के लिए बिलासपुर सदर बाजार स्थित रिजवी गारमेंट से वर्ष 2020 में दिवाली की खरीदारी करते हुए 1355 रुपए कीमत के तीन कपड़े खरीदे। इसमें एक बाबा सूट था। घर पहुंचने के बाद बच्चे को पहनाने पर बाबा सूट छोटा निकल गया। सूट छोटा होने की हवाला देते हुए राम कुमार दुकान में कपड़ा लौटने गए, लेकिन दुकानदार ने कपड़ा वापस तो ले लिया, लेकिन इसके बदले में दूसरा बाबा सूट या पैसे नहीं लौटाए। रामकुमार ने सेवा में कमी के आधार पर उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया।

फोरम ने सेवा में पाई कमी

फोरम ने रिजवी गारमेंट को 45 दिनों के भीतर निशुल्क उसी मूल्य का कपड़ा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के तौर पर दो हजार और वाद खर्च के एक हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं।

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