Advertisement
छत्तीसगढ़

विधानसभा चुनाव 2023: जानिए 80 वर्ष से अधिक के मतदाता और किनको मिलेगी घर बैठे वोटिंग की सुविधा…

ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वह फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन

भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वृद्धजन, 40 % या इससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों, कोविड 19 संक्रमित/संदिग्ध मतदाताओं को मतदान करने हेतु डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अब इन वर्गाे के ऐसे व्यक्ति जो मतदान दिवस को मतदान केंद्र में पहुंचकर वोट डालने में अपने को असमर्थ पाते हैं, वह फॉर्म 12 घ भरकर डाक मतपत्र के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का यह प्रयास है कि समाज का कोई भी वर्ग मतदान में अपनी भागीदारी से ना छूटे। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राज्य में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है तथा 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्तजन और कोविड संक्रमित मतदाताओं के आवेदन फॉर्म 12 घ में प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में इस वर्ग के कुल 1648 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने दुसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों ऐसे सभी पात्र एवं इच्छुक मतदाताओं से फॉर्म 12घ में आवेदन करने की अपील की है। फॉर्म 12घ का आवेदन सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के अन्दर प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन के दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में यह आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2023 हैं।

डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने पर रिटर्निंग अधिकारी की ओर से सम्बंधित मतदाता को डाक मतपत्र जारी करते हुए इन श्रेणी के मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल का गठन भी किया जाता है। मतदान दल द्वारा ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका वोटिंग करवाई जाती है।

विशेष गठित मतदान दल की तरफ से मतदाता को उनके घर में मतदान कराने की तिथि के बारे में पूर्व में ही सूचित किया जाएगा जिससे कि मतदाता मतदान हेतु घर में उपस्थित रहे। यदि किसी कारणवश मतदाता उस दिन अपने घर में नहीं मिलता है तो पुनः अपने अगले दौरे की तिथि एवं समय की सूचना देकर मतदान दल के द्वारा मतदाता का मत प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। मतदान दलों के ऐसे प्रत्येक दौरे की जानकारी सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी जिससे कि वे स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि/बूथ लेवल एजेंट के जरिये से पूरी प्रक्रिया का अवलोकन कर सकेंगे।

घर-घर जाकर मतदान की यह प्रक्रिया निर्धारित मतदान तिथि 7 नवम्बर 2023 (प्रथम चरण) एवं 17 नवम्बर 2023 (द्वितीय चरण) के कम से कम 1 दिवस पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जावेगी। डाक मतपत्र के विकल्प का चयन करने वाले मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे।

error: Content is protected !!