Saturday, November 9, 2024
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बिलासपुर: हाई कोर्ट ने डीपीआई से मांगा हलफनामा, बीईओ नियुक्तियों पर उठाए सवाल, शिक्षा विभाग की भूमिका पर भी सवाल…

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हाल ही में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से नियमों के खिलाफ की गई बीईओ (विकासखंड शिक्षा अधिकारी) नियुक्तियों को लेकर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने डीपीआई (निदेशक, लोक शिक्षा) से स्पष्ट जानकारी मांगी है कि कितने व्याख्याताओं को नियमों के विपरीत बीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि राज्य में कितने प्राचार्य और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (एबीईओ) ऐसे हैं, जिन्हें बीईओ के पद पर पदस्थापित किया जा सकता है।

इस याचिका की जड़ें 2022 से जुड़ी हैं, जब कबीरधाम जिले के निवासी और व्याख्याता दयाल सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में यह दावा किया था कि उनसे जूनियर संजय कुमार जायसवाल को बीईओ का कार्यभार सौंपा गया, जो कि अनुचित है। दयाल सिंह ने इस नियुक्ति के खिलाफ शिक्षा विभाग में आवेदन भी दिया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उनके आवेदन पर कोई ठोस विचार नहीं किया।

इस मामले की सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था कि वह चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लें। इस आदेश के बाद याचिका का निराकरण कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई निर्णय न लेने के कारण अब अवमानना याचिका दायर की गई है।

हाई कोर्ट ने यह भी प्रश्न उठाया है कि राज्य में ऐसे कितने प्राचार्य और एबीईओ हैं, जो बीईओ के पद के योग्य हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि व्याख्याताओं को शिक्षा देने के उनके मुख्य कार्य से क्यों हटाया जा रहा है, जबकि उनकी क्षमता का उपयोग राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। कोर्ट ने यह बात शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने के संदर्भ में कही, क्योंकि व्याख्याताओं की भूमिका मुख्य रूप से शिक्षा देने की होती है न कि प्रशासनिक कार्यों की।

अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। हाई कोर्ट ने डीपीआई को निर्देश दिया है कि वे बीईओ नियुक्तियों और प्राचार्य तथा एबीईओ की पात्रता संबंधी पूरी जानकारी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

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