Monday, November 10, 2025
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बिलासपुर: डगोरी-बेल्हा रेल फ्लाईओवर परियोजना को लेकर ज़मीन की खरीदी-बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

बिलासपुर, 13 जून 2025: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्त्वाकांक्षी परियोजना डगोरी से बेल्हा के बीच रेल फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर बिलासपुर जिला प्रशासन ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। परियोजना की अधिग्रहण सीमा में आने वाली भूमि की खरीद-फरोख्त, अंतरकरण, बंटवारा और स्वरूप परिवर्तन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की जाती।

रेलवे के आग्रह पर लिया गया निर्णय

यह निर्णय उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर द्वारा जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है। पत्र में कहा गया था कि प्रस्तावित रेल फ्लाईओवर परियोजना के चलते भूमि की कीमतों में असामान्य वृद्धि हो रही है और भूमि माफियाओं द्वारा अवैध क्रय-विक्रय की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। पूर्व में भी इसी तरह की स्थितियों में भूमि अधिग्रहण की लागत अत्यधिक बढ़ गई थी, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ा और परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण हो गया।

भूमाफियाओं को रोकने की कोशिश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अधिग्रहण की जानकारी सार्वजनिक होते ही कई मामलों में भूमाफिया और बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं। वे मूल भू-स्वामियों से भूमि खरीदकर कृत्रिम रूप से खंडांकन या छोटे व्यवसायिक निर्माण कराकर अधिग्रहण की लागत बढ़ा देते हैं। इससे मूल जमीन मालिकों को उचित लाभ नहीं मिल पाता और सरकारी परियोजनाएं अनावश्यक कानूनी पेचीदगियों और देरी का शिकार होती हैं।

किन गांवों में लगा है प्रतिबंध?

यह प्रतिबंध बिल्हा तहसील के अंतर्गत आने वाले छह ग्रामों की भूमि पर लागू किया गया है:

  1. बेल्हा
  2. डगोरी
  3. गोडी
  4. उठान
  5. किशोरीभाठा
  6. भैंसाखार

इन गांवों में किसी भी प्रकार का भूमि क्रय-विक्रय, बंटवारा, स्वरूप परिवर्तन और अंतरकरण अब पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

विशेष परिस्थितियों में आवेदन की सुविधा

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी विवशता या विशेष कारण से भूमि का अंतरकरण कराना है, तो वह उचित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच कर वैधानिक निर्णय लिया जाएगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम जनहित और सार्वजनिक परियोजना के निष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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