बिलासपुर, 1 दिसंबर 2024 – कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार खनिज विभाग ने बिलासपुर में लगातार दूसरे दिन भी अवैध खनिज परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की। जिला खनि अधिकारी के नेतृत्व में खनि अमले ने सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, धुरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू, सरकंडा, दर्री, और सिरगिट्टी क्षेत्र में रेत खदानों और खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की गई।
इस जांच के दौरान दो हाईवा वाहनों को निम्न श्रेणी चूना पत्थर और गिट्टी, तथा चार ट्रेक्टरों को रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। पकड़े गए वाहनों को पुलिस थाना कोनी और सरकंडा के अभिरक्षा में रखा गया है। वैध अभिवहन पास या रॉयल्टी पर्ची के बिना खनिज परिवहन करते हुए पाए जाने पर इन सभी 6 वाहन चालकों/मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और दोषियों पर शास्ति की कार्रवाई भी की जाएगी। इस कदम से जिला प्रशासन यह संदेश देना चाहता है कि अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
यह सख्ती यह सुनिश्चित करने के लिए है कि खनिज संसाधनों का दोहन कानून के दायरे में हो और सरकारी राजस्व को कोई नुकसान न पहुंचे। अवैध खनिज परिवहन पर इस प्रकार की नियमित जांच से न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और खनिज संपदा के जिम्मेदार उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस कार्यवाही के बाद जिले में खनिज विभाग और प्रशासन द्वारा ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त संदेश गया है, जो भविष्य में अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने में सहायक साबित होगा।


