Wednesday, January 14, 2026
Homeछत्तीसगढ़बलौदाबाजार आगजनी कांड मामले में हाईकोर्ट ने 112 आरोपियों को मिली राहत,...

बलौदाबाजार आगजनी कांड मामले में हाईकोर्ट ने 112 आरोपियों को मिली राहत, 25 हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत…

बिलासपुर: बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में अब तक 165 आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एन. के. व्यास की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।

आरोपियों को 25 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं और इस मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत देने में कोई बाधा नहीं है।

हर सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश

हालांकि, हाईकोर्ट ने आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।

पहले भी मिल चुकी है राहत

इस मामले में भिलाई केकांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से अन्य आरोपियों को भी राहत मिली है।

बलौदाबाजार आगजनी कांड काफी चर्चित रहा है और इस पर लंबे समय से कानूनी कार्यवाही चल रही थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब आरोपी जमानत पर बाहर आ सकेंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में उन्हें नियमित रूप से शामिल होना होगा।

spot_img

advertisement

spot_img
RELATED ARTICLES

Recent posts

error: Content is protected !!
Latest
Verified by MonsterInsights