Saturday, November 1, 2025
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एसीबी की बड़ी कार्रवाई: SDM कार्यालय में भू-अर्जन शाखा के पटवारी और ऑपरेटर 1.80 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार…

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने एसडीएम कार्यालय चांपा के भू-अर्जन शाखा में पदस्थ अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन को किसान से 1.80 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी बिलासपुर इकाई को ग्राम रायपुरा (जिला सक्ती) निवासी किसान बुधराम धीवर ने शिकायत दी थी कि उसकी और उसकी बहन की जमीन ग्राम कोसमंदा, जिला जांजगीर में नेशनल हाइवे निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसके एवज में एसडीएम कार्यालय चांपा से उन्हें अगस्त 2025 में कुल ₹35,64,099 मुआवजा राशि के रूप में संयुक्त बैंक खाते में दी गई।

लेकिन मुआवजा मिलने के बाद भू-अर्जन शाखा के अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन ने किसान से कहा कि उन्होंने बैंक से राशि निकलवाने और प्रक्रिया में मदद की है, इसलिए ₹1,80,000 रिश्वत देनी होगी। किसान इस अवैध मांग से परेशान होकर एसीबी बिलासपुर इकाई के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत का सत्यापन करने पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। योजना के तहत किसान को रिश्वती रकम के साथ भेजा गया। जैसे ही अमीन पटवारी बिहारी सिंह ने रुपए अपने हाथ में लिए, एसीबी की टीम ने मौके पर दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मौके से ₹1,80,000 की राशि बरामद कर ली।

अचानक हुई इस कार्रवाई से एसडीएम कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में यह 36वीं ट्रैप कार्रवाई है, जिसमें भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मुख्य बिंदु:

  • स्थान: एसडीएम कार्यालय, चांपा (जांजगीर-चांपा)
  • गिरफ्तार आरोपी: अमीन पटवारी बिहारी सिंह और ऑपरेटर राजकुमार देवांगन
  • रिश्वत राशि: ₹1.80 लाख
  • शिकायतकर्ता: किसान बुधराम धीवर, ग्राम रायपुरा (जिला सक्ती)
  • मामला दर्ज: धारा 7, 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
  • कार्रवाई करने वाली इकाई: एसीबी बिलासपुर

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