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किसी की मानहानि करने वाली खबरों का प्रसारण करने वाले निजी टीवी चैनलों की अब खैर नहीं, प्रसारण मंत्रालय ने दी चेतावनी…

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी निजी सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों से कार्यक्रम संहिता का पालन करने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि किसी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति या कुछ समूहों की आलोचना, मानहानि और छवि खराब नहीं होनी चाहिए।

मंत्रालय ने शुक्रवार को निजी टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत किसी भी कार्यक्रम में आधे सच्चे और आधारहीन तथ्यों या किसी की मानहानि करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि किसी कार्यक्रम में कुछ भी अश्लील, मानहानिजनक, झूठ और आधी सत्य बातें नहीं होनी चाहिए।

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका के मद्देनजर यह परामर्श आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के प्रकरण से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में उनके खिलाफ मानहानिजनक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गुरुवार को एक नए रैकेट का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस टीआरपी में हेरफेर से जुड़े एक घोटाले की जांच कर रही है। परमबीर सिंह ने कहा कि फॉल्स रैकेट के जरिए टीवी चैनल करोड़ों रुपये के राजस्व का मुनाफा कमा रहा था। सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार को रिपब्लिक टीवी की जानकारी दी जाएगी।

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