बिलासपुर। मोपका स्थित दूसरे की जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर सौदा करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके है।
प्रार्थी मनीषा देश पाण्डेय ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि हमारे संयुक्त खाते की भूमि मौजा मोपका प.ह.नं. 29 तह. व जिला बिलासपुर खसरा नं. 1305, 1306, 1308 / 1 व 1331 में स्थित हैं। प्रशांत गुलहरे ने अपने पिता घनश्याम गुलहरे के नाम पर जिला पंजीयन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों से सांठ गांठ करके कूटरचना करके हमारी भूमि के विक्रय पत्र की सत्यापित प्रति बनवाई है। जिसमें हमारे दादाजी स्व. पुरूषोत्तम राव दिघ्रस्कर पिता स्व. विश्वनाथ राव दिघ्रस्कर के द्वारा उक्त भूमि को घनश्याम गुलहरे पिता रामदास गुलहरे को दिनांक 26.03.1962 में बिकी करना बताया है। जबकि उनके पास उक्त कूटरचित विक्रय पत्र की मूल प्रति नही है न ही उसके बारे में कभी किसी स्थान पर कोई संव्यवहार किया गया है। हमारी भूमि पर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर कब्जा व नामांतरण कराने का प्रयास करने वाले घनश्याम गुलहरे, प्रशांत गुलहरे व उनके समस्त परिवार के सदस्य के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करने की कृपा करें। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर मामले को विवेचना कार्यवाही में लिया गया था। आरोपी के खिलाफ धारा-420, 467, 468, 471, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पु.उ.म.नि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर पारूल माथुर के निर्देश पर प्रकरण के आरोपीयों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर विक्रय विलेख का परीक्षण कराने पर दस्तावेज फर्जी होना पाया गया। प्रकरण के फरार आरोपी प्रशांत गुलहरे पिता स्व घनश्याम गुलहारे उम्र40 निवासी टिकरापारा मन्नू चौक थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर को मुखबिर के सूचना पर उसके घर से 14/09/2022 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड लिया गया है।
पूर्व में गिरफ्तारी आरोपी-
1 सुशांत गुलहरे पिता स्वं धनश्याम गुलहरे उम्र 42 वर्ष निवासी टिकरापारा मन्नू चौक थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छ. ग.
2 किरण गुलहरे पति स्वं धनश्याम गुलहरे उम्र 32 वर्ष निवासी टिकरापारा मन्नू चौक थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर छ.ग.
3 स्वाति गुप्ता पति प्रतिक गुप्ता उम्र 37 साल निवासी नुसरतपुरा पोस्ट आफिस गली गाजियाबाद थाना सिटी कोतवाली गाजियाबाद उ. प्र.