बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर के स्कूलों और अस्पतालों के आसपास पान ठेला लगाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत, किसी भी स्कूल या अस्पताल की बाउंड्री से 100 मीटर की दूरी तक पान ठेला, गुटखा, तंबाकू, या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी।
यह निर्णय शहर में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति और इसके चलते युवाओं और बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए लिया गया है। कलेक्टर शरण ने बताया कि यह कदम बच्चों और मरीजों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आदेश का अनुपालन और कार्रवाई
अवनीश शरण ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।
समुदाय और जागरूकता
कलेक्टर शरण ने कहा कि इस आदेश के माध्यम से समाज में जागरूकता लाना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का समर्थन करें और अपने बच्चों को नशे की आदतों से बचाने के लिए जागरूक रहें।
बिलासपुर के इस निर्णय का स्थानीय समुदाय और अभिभावकों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे स्कूल और अस्पताल के आसपास का वातावरण अधिक सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा।
कुल मिलाकर, यह आदेश न केवल बच्चों और मरीजों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में नैतिकता और अनुशासन को बनाए रखने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है।


