Sunday, March 15, 2026
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बिलासपुर: लीज पर ली गई जमीन का 54 टुकड़ों में अवैध बिक्री का मामला: बिल्डर के खिलाफ तहसीलदार ने कारवाई FIR दर्ज…

बिलासपुर। आवासीय प्रयोजन के लिए लीज पर ली गई सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेचने का एक बड़ा मामला सामने आया है। कुदुदंड क्षेत्र में स्थित इस जमीन को बिल्डर भूपेंद्र राव तामस्कर ने 54 टुकड़ों में विभाजित कर विभिन्न लोगों को बेच दिया। इस मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए और तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर बिल्डर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में जुर्म दर्ज कराया गया।

भूपेंद्र राव तामस्कर के नाम पर कुदुदंड में दो एकड़ 13 डिसमिल नजूल (सरकारी) जमीन लीज पर दी गई थी। इस लीज की अवधि 2015 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद तामस्कर ने लीज की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया। आवेदन को मंजूरी देते हुए लीज की अवधि 31 मार्च 2045 तक बढ़ा दी गई।

हालांकि, लीज की शर्तों के तहत इस जमीन को किसी और को बेचना गैरकानूनी था, लेकिन तामस्कर ने बिना किसी सरकारी अनुमति के इस जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर 54 लोगों को बेच दिया। यह जमीन नजूल विभाग की थी, जिसका नामांतरण करने के लिए निगम के अधिकारियों ने मना किया था। बावजूद इसके, जमीन का नामांतरण किया गया, जिसने इस मामले को और पेचीदा बना दिया।

इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर से की, जिसके बाद कलेक्टर ने संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। जांच समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए तामस्कर ने जमीन की अवैध बिक्री की थी।

जांच के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार शिल्पा भगत को आदेश दिया कि बिल्डर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अनुपालन में, सिविल लाइन थाने में भूपेंद्र राव तामस्कर के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कराया गया।

अब पुलिस इस मामले में आगे की जांच करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के अवैध कार्यों पर सख्त कार्रवाई हो। यह मामला न केवल जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ा है, बल्कि इसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अनदेखी और नियमों का उल्लंघन भी सामने आया है।

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