Friday, March 27, 2026
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बिलासपुर में स्कूलों के आसपास तंबाकू की बिक्री पर सख्ती: कलेक्टर के निर्देश पर मंगला क्षेत्र में की गई कार्यवाही…

बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देशानुसार पर मंगला क्षेत्र में कोटपा (COTPA) अधिनियम 2003 के तहत की गई कार्यवाही एक सराहनीय कदम है, जिसका उद्देश्य युवाओं और खासकर स्कूली बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से बचाना है। कोटपा अधिनियम 2003 (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) का मुख्य उद्देश्य तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करना और धूम्रपान के दुष्प्रभावों से लोगों को सुरक्षित रखना है।

हाल ही में, मंगला क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों पर प्रशासन की एक संयुक्त टीम, जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी शामिल थे, ने सख्त छापेमारी की। इस छापेमारी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, होली क्रॉस स्कूल, और सेंट विंसेंट स्कूल के पास की दुकानों पर तंबाकू और अन्य मादक पदार्थ पाए गए, जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई। इस कार्यवाही के तहत अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत चालान काटे गए और मादक पदार्थों को जब्त कर लिया गया।

  • – धारा 4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाती है, जिसमें स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे को ‘नो स्मोकिंग ज़ोन’ घोषित किया गया है।
  • – धारा 6: यह धारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोक लगाती है और शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाती है।

प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की कि स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों पर तंबाकू और मादक पदार्थ न बेचे जाएं। स्कूली बच्चों के मादक पदार्थों के संपर्क में आने से उन्हें भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से प्रशासन ने दुकानदारों को न केवल तंबाकू उत्पाद बेचने से रोका, बल्कि आम जनता को भी खुले में धूम्रपान न करने के प्रति जागरूक किया।

दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देकर यह समझाइश दी गई कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह पहली बार नहीं है जब प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है। कलेक्टर और प्रशासनिक टीम इस मुद्दे को लेकर बेहद सजग हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं ताकि बच्चों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहर में कहीं भी कोटपा अधिनियम का उल्लंघन न हो, खासकर शिक्षण संस्थानों के पास।

कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर मंगला क्षेत्र में की गई यह कार्यवाही यह स्पष्ट संदेश देती है कि प्रशासन मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है। कोटपा अधिनियम के तहत की गई यह कार्रवाई युवाओं को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि इस प्रकार की सख्ती से बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकेगा और समाज को तंबाकू मुक्त बनाने में मदद मिलेगी।

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