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बिलासपुर उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला: मात्र 3 रुपये अतिरिक्त वसूली पर रिलायंस स्मार्ट बाजार को दोषी करार, ग्राहक को क्षतिपूर्ति का आदेश…

बिलासपुर। शहर के उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। रिलायंस स्मार्ट बाजार को महज 3 रुपए अतिरिक्त वसूलने पर फोरम ने दोषी ठहराते हुए ग्राहक को मुआवजा और वाद खर्च चुकाने का आदेश दिया है।

मामला बिलासपुर का है, जहां एक उपभोक्ता ने रिलायंस स्मार्ट बाजार से 235 रुपए की चाय पत्ती खरीदी थी, लेकिन बिल में उससे 238 रुपए वसूले गए। इस मामूली अतिरिक्त वसूली को ग्राहक ने ‘सेवा में कमी’ मानते हुए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

फोरम ने सुनवाई के बाद माना कि कंपनी द्वारा ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि रिलायंस स्मार्ट बाजार को ग्राहक को 2 हजार रुपए 45 दिनों के भीतर चुकाने होंगे, साथ ही वाद खर्च के रूप में 1000 रुपए अलग से देने होंगे।

यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए मिसाल बन सकता है, क्योंकि अक्सर बड़ी-बड़ी कंपनियां और मॉल्स कीमतों में छोटे-छोटे अंतर दिखाकर ग्राहकों से ज्यादा राशि वसूलते हैं, जिसे ग्राहक नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस मामले ने साबित कर दिया कि उपभोक्ता का हर एक रुपया मायने रखता है और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून मजबूती से खड़ा है।

उपभोक्ता के लिए सबक

  • खरीदारी करते समय हमेशा बिल की जांच करें।
  • निर्धारित मूल्य (MRP) से अधिक राशि ली जा रही हो तो तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं।
  • जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें, जहां मामूली रकम पर भी न्याय मिल सकता है।

इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि चाहे रकम कितनी भी कम क्यों न हो, उपभोक्ता को उसका अधिकार मिलना चाहिए और कंपनियों को लापरवाही या अतिरिक्त वसूली पर सख्त कार्रवाई झेलनी पड़ेगी।

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