बिलासपुर, 26 सितम्बर 2025।
भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है। आयोग ने पार्टी पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के पालन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
आयोग द्वारा पार्टी अध्यक्ष के नाम जारी नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी आवश्यक कानूनी प्रावधानों का पालन करने में विफल रही है। इस मामले में पार्टी अध्यक्ष को 9 अक्टूबर 2025 को रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग के अभिलेखों के अनुसार, पार्टी का पता – सरखेल हाऊस, तिफरा, बिलासपुर दर्ज है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि पर आवश्यक जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें पार्टी की मान्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर राजनीतिक दलों की गतिविधियों और उनके विधिक दायित्वों की समीक्षा करता है। किसी भी दल द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर नोटिस जारी कर जवाब तलब करना अनिवार्य प्रक्रिया है।
यह मामला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। अब 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में पार्टी का रुख और आयोग का निर्णय दोनों ही अहम रहेंगे।


