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बिलासपुर: खेत मालिक को जबरन कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतारा, पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा…

बिलासपुर। खेत की फसल चराने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद इतना खूनी हो गया कि आरोपियों ने 58 वर्षीय ग्रामीण को पकड़कर कथित तौर पर जबरदस्ती कीटनाशक पिला दिया। हालत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिर्री पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक विधि से संघर्षरत बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

मामला हिर्री थाना क्षेत्र के ग्राम मुरू और खरकेना मार्ग का है। घटना 27 अगस्त 2026 की सुबह करीब 7:45 बजे की बताई गई है। मृतक की पहचान राजू निर्मलकर पिता कोदू निर्मलकर, उम्र 58 वर्ष, निवासी पथराली के रूप में हुई है।

मामले की शुरुआत मर्ग क्रमांक 35/26 की जांच से हुई। पुलिस ने मृतक की पत्नी शीला निर्मलकर के बयान, घटनास्थल के निरीक्षण और मर्ग पंचनामा की कार्रवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच में पुलिस को संदेह हुआ कि खेत की फसल चराने को लेकर आरोपियों ने राजू निर्मलकर को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती कीटनाशक दवा पिला दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा राजेश जोशी के निर्देश पर हिर्री थाना प्रभारी निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने की बात पुलिस ने बताई है। मुख्य आरोपी गोलू उर्फ जगजीवन पठारी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर पुलिस ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक को कीटनाशक दवा पिलाई थी। आरोपी ने कीटनाशक के डिब्बे को घटनास्थल के पास झाड़ियों में छिपाने की जानकारी भी दी।

पुलिस ने इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

  1. गोलू उर्फ जगजीवन पठारी, पिता जगदीश पठारी, उम्र 31 वर्ष, निवासी मुरू
  2. मनमोहन पठारी, पिता जगदीश पठारी, उम्र 30 वर्ष, निवासी मुरू
  3. संदीप यादव, पिता सत्तू यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी पथराली, थाना हिर्री
  4. राकेश निर्मलकर, पिता अश्वनी निर्मलकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी अमसेना, थाना हिर्री

इसके अलावा एक विधि से संघर्षरत बालक को भी प्रकरण में लिया गया है।

हिर्री पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 229/2026 के तहत धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की। पुलिस के अनुसार सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

महज फसल चराने के विवाद ने ले ली जान

गांवों में खेत की फसल को लेकर होने वाले विवाद अक्सर कहासुनी और मारपीट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मामले में आरोप है कि मामूली विवाद ने एक ग्रामीण की जान ले ली। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले में यह स्पष्ट होना बाकी है कि घटना के दौरान आरोपियों की क्या-क्या भूमिका थी और मृतक को कीटनाशक पिलाने की पूरी घटना किस तरह अंजाम दी गई। पुलिस विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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