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एनएचएआई ने एजेंसी पर ठोका 10 लाख का जुर्माना, क्रेन ऑपरेटर गायब और ईंधन तक नहीं—1033 हेल्पलाइन पर बार-बार सूचना के बाद भी मदद में देरी…

बिलासपुर/कटघोरा। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के कटघोरा-अंबिकापुर खंड में दुर्घटना के बाद राहत कार्य में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। चोटिया टोल प्लाजा के पास दो ट्रक-ट्रेलरों की भिड़ंत के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में देरी और हाईवे बाधित रहने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने संबंधित एजेंसी मेसर्स रविंद्र सिंह पर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है। जांच में परियोजना प्रबंधक की गैरमौजूदगी, क्रेन ऑपरेटर की अनुपलब्धता और रिकवरी उपकरणों के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं होने जैसी खामियां सामने आई हैं।

जानकारी के अनुसार, 12 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 3 बजे चोटिया टोल प्लाजा के पास दो ट्रक-ट्रेलरों के बीच भिड़ंत हो गई। दुर्घटना के बाद सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य करना जरूरी था, लेकिन राहत कार्य में देरी के कारण मार्ग बाधित रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी होती है, क्योंकि थोड़ी सी देरी भी यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है और दुर्घटनास्थल पर जोखिम बढ़ा सकती है।

एनएचएआई की जांच में जो तथ्य सामने आए, वे दुर्घटना प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। घटना के दौरान एजेंसी का परियोजना प्रबंधक मौके पर मौजूद नहीं था। वहीं, क्रेन ऑपरेटर की अनुपलब्धता और रिकवरी उपकरणों के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं होने से राहत कार्य प्रभावित हुआ।

सवाल यह है कि जिस एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना के दौरान तत्काल सहायता और वाहनों को हटाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसके पास आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जरूरी संसाधन और कर्मचारी उपलब्ध क्यों नहीं थे? क्या दुर्घटना प्रबंधन की तैयारियों की नियमित निगरानी की जा रही थी? इन खामियों ने एजेंसी की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है।

मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 1033 हेल्पलाइन पर बार-बार सूचना देने के बावजूद समय पर आवश्यक सहायता नहीं मिल सकी। हाईवे पर आपातकालीन सहायता के लिए बनाई गई इस व्यवस्था का उद्देश्य दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित टीम को सक्रिय करना और राहत कार्य में तेजी लाना है। ऐसे में बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद सहायता में देरी होना समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

जांच में मिली खामियों को एनएचएआई ने घटना प्रबंधन और हाईवे पेट्रोलिंग के निर्धारित मानकों का उल्लंघन माना। इसके बाद संबंधित एजेंसी मेसर्स रविंद्र सिंह पर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई। यह कार्रवाई बताती है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर तैनात एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करना होगा और दुर्घटना के समय जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

हालांकि, केवल जुर्माना लगाने से व्यवस्था की कमियां दूर नहीं होंगी। यह भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आपातकालीन संसाधनों, कर्मचारियों की उपलब्धता और हेल्पलाइन से मिलने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाए।

सड़क सुरक्षा के दावों की असली परीक्षा हादसे के बाद

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण और टोल संचालन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी दुर्घटना के बाद त्वरित राहत पहुंचाना भी है। क्रेन, प्रशिक्षित ऑपरेटर, पर्याप्त ईंधन और जिम्मेदार अधिकारियों की उपलब्धता किसी भी आपातकालीन व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है। इन सुविधाओं के अभाव में राहत कार्य प्रभावित होना गंभीर चिंता का विषय है।

चोटिया टोल प्लाजा के पास हुई घटना ने हाईवे दुर्घटना प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनएचएआई ने 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाकर एजेंसी की जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाया है, लेकिन अब निगाह इस बात पर रहेगी कि व्यवस्था में वास्तविक सुधार होता है या नहीं। आखिरकार, सड़क पर हादसा होने के बाद लोगों को समय पर मदद मिलना ही किसी भी आपातकालीन व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।

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