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बिना बीमा वाले वाहन से हादसा होने पर व्हीकल बेचकर दिया जाए हर्जाना: सुप्रीम कोर्ट

(ताज़ाख़बर36गढ़) अगर आपके वाहन का बीमा खत्म हो चुका है और आपने उसे अभी तक रिन्यू नहीं करवाया है तो अब देर ना करते हुए जल्दी से अपने वाहन का बीमा करवा लें. देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि अगर किसी वाहन की इंश्योरेंस खत्म हो चुकी है और उसी वाहन से कोई हादसा होता है तो पीडि़त को वाहन बेचकर हर्जाना चुकाया जाए. इस संबंध में सभी राज्यों से मोटर वाहन अधिनियम संशोधित करने का आदेश दिया गया. इस संशोधन से ये व्यवस्था अनिवार्य कर दी जाएगी. 

बता दें कि अब नए चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय 2 साल का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य रूप से लेना होगा. इस प्रकार दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल तक का थर्ड पार्टी अनिवार्य कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सडक़ दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के मद्देनजर लिया है. क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि लोग जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो बीमा कराते हैं, लेकिन इनमें से कई लोग बीमा पॉलिसी का रिन्यूवल नहीं कराते. अदालत में सुनवाई के दौरान जब बीमा कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया तो सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को फटकार लगते हुए कहा कि हर तीन मिनट में एक दुर्घटना होती है, लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हें मरने दिया जाए.

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