प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कथित आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 6 मई तक पीएम मोदी और अमित शाह के मामलों का निपटारा करे.
सुनवाई के दौरान सुष्मिता देव की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 31 दिनों में दो का निपटारा किया है. इस रफ्तार से 250 दिनों से ज्यादा का समय लगेगा. निपटारा भी किया तो वजह सही नहीं बताई.
उन्होंने आगे कहा कि 40 शिकायतें की थी, 20 के ऑर्डर पास हुए जो दूसरे लोगों के खिलाफ थे. लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. 6 मई को 462 सीटों के लिए चुनाव हो चुके होंगे.
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मंगलवार और बुधवार को आदेश दिया था, लेकिन हमें आदेश नहीं मिला. हमे मीडिया से ऑर्डर मिला. इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मीडिया से ऑर्डर से मिला या मीडिया के लिए ऑर्डर मिला.
SC ने चुनाव आयोग को जारी किया था नोटिस
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुष्मिता देव की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था. नोटिस में कहा गया कि चुनाव आयोग आचार संहिता मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर पहले चुनाव आयोग का फैसला सामने आने दें. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मसले पर अभी उनकी बैठक चल रही है, वह जल्द ही कोई एक्शन लेंगे.
सुष्मिता देव पहुंचीं थी सुप्रीम कोर्ट
कथित आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहुंची थी. कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो 24 घंटे के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायतों पर फैसला करे.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली थी. सुष्मिता देव ने याचिका में कहा था कि पीएम मोदी और अमित शाह ने हेट स्पीच का इस्तेमाल किया है. चुनाव आयोग की मनाही के बावजूद राजनीतिक प्रचार के लिए बार-बार सशस्त्र बलों का इस्तेमाल किया है. बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.
बता दें कि इससे पहले भी अपने भाषण में सेना के इस्तेमाल करने को लेकर चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत की गई थी. हालांकि चुनाव आयोग से पीएम मोदी को क्लीन चीट मिल गई थी.