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रेल पुलिस यात्रियों के टिकट चेक नहीं कर सकती

रेल पुलिस यात्रियों के टिकट चेक नहीं कर सकती

अधिकार सिर्फ टीटीई या सचल दस्ता को

यदि रेलवे पुलिस का सिपाही आपका टिकट करता है तो उसको आप साफ इंकार कर सकते है। किसी भी रेल यात्री का टिकट चेक करने का अधिकारी सिर्फ टीटीई या सचल दस्ता ( बैच) को ही है। रेलवे के नियमों के मुताबिक इस दौरान कमर्शियल स्टाफ आरपीएफ की मदद जरूर ले सकता है। लेकिन नियमों की जानकारी न होने की वजह से आम यात्रियों से आरपीएफ या जीआरपी के सिपाही जमकर वसूली करते हैं। जिसके वीडियो भी कई बार बनाए जा चुके हैं।

इतना ही नहीं कई बार तो रेलवे पुलिस के सिपाही जनरल और स्लीपर के डिब्बों में पैसे लेकर सीट भी दिलाने का काम करते हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियम रेलवे में काफी पहले से लागू है कि जीआरपी या आरपीएफ का काम टिकट चेक करना नहीं है।अगर किसी भी सिपाही के खिलाफ टिकट चेक करने की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

टीटीई, बैच या कमर्शियल स्टाफ ही किसी भी यात्री से टिकट मांग सकता है। जरूरत पड़ने पर रेलवे का कमर्शियल स्टाफ आरपीएफ की मदद ले सकता है। अधिकारी ने कहा कि रेलवे अब इस नियम को सख्ती से पालन कर रही है।

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