सरकार ने संशोधित मूल्य दरों वाले स्टिकरों के साथ माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने से पहले के सामान को बेचने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज यह जानकारी दी।
कई कंपनियों तथा व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फैडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा था कि उनके पास जी.एस.टी. से पहले का काफी भंडार पड़ा है और उन्हें इसे निकालने के लिए और समय की जरूरत है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट किया, ‘‘पैकेटबंद जिंसों पर उद्योग जी.एस.टी. की वजह से स्टिकर, स्टामिंपग, आनलाइन प्रिटिंग के जरिए संशोधित मूल्य दिखा सकता है।