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प्रॉपर्टी के लेनेदेन को ‘आधार कार्ड’ से जोड़ने की जरूरत नहीं’

प्रॉपर्टी के लेनदेन को फिलहाल आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता का कोई प्रस्ताव नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से संसद में एक सवाल के जवाब में यह बात कही गई है. शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को लोकसभा में लिखित जवाब दे कर बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी सलाह दी गई है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

इसलिए मुद्दे को माना गया अहम

पिछले दिनों ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसी सलाह दी थी कि 1908 के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के प्रावधानों के तहत संपत्ति की खरीद को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए. केंद्रीय मंत्री के इस जवाब को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने की तरह ही इसे प्रॉपर्टी मार्केट पर भी लागू किया जा सकता है.

इस मुद्दे पर सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, ‘फिलहाल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है.’ सांसद ने सवाल पूछा था कि आखिर सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए क्या नीति तैयार की है और इसे लागू करने की समयसीमा क्या है.

मोदी ने की थी बेनामी संपत्तियों को निशाना बनाने की बात

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने भी पिछले दिनों बेनामी संपत्तियों को निशाना बनाने की बात कही थी. इसके बाद आधार कार्ड से प्रॉपर्टी खरीद को जोड़ने के प्रस्ताव वाली खबरों के बाद इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

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