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इनाम के नाम पर पीसी जेवर्ल्स ने किया फ़र्जीवड़ा, कार के बजाय थमा दी सिर्फ चाबी

बिलासपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इनाम के नाम पर पर फर्जी वड़ा करने वाले पीसी जेवर्ल्स के संचालक व स्थानीय शोरूम प्रबन्धक के खिलाफ 420 का मामला दर्ज करने का निर्देश जारी किया है।जेवर्ल्स संचालक ने कार जगह विजेता को सिर्फ डेमो चाभी दे दी थी।

टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित पीसी ज्वेलर्स की ओर से अक्टूबर 2015 में इनामी योजना चलाई गई थी।इसमें 13 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पीसी ज्वेलर्स से 25 हजार रुपए के गहने खरीदने वालों को इनामी कूपन दिया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में स्कोडा रेपिड कार थी। 15 नवंबर 2015 को यमुना नगर मंगला निवासी सेवानिवृत्त कृषि विस्तार अधिकारी देवेन्द्र नायक पिता स्व. अयोध्या प्रसाद ने 201870 रुपए के गहने खरीदे। इस पर शो रूम की ओर से उन्हें 8 कूपन दिए गए। 29 नवंबर को ड्रा निकाला गया, जिसमें दिल्ली के किसी व्यक्ति को प्रथम पुरस्कार में कार मिलने की जानकारी दी गई। उस व्यक्ति से फोन पर बात करने से यह जानकारी मिली कि उस व्यक्ति ने कभी भी बिलासपुर के पीसी ज्वेलर्स से गहना नहीं लिया है और न बिलासपुर आया है। पुलिस हस्तक्षेप के बाद 29 नवंबर के ड्रा को निरस्त कर दूसरे दिन 30 नवंबर को निकाला गया। इसमें पहला ड्रा देवेन्द्र नायक के नाम पर स्कोडा का रेपिड कार निकला। मंच में बुलाकर सम्मान कर कार की डेमो चाबी दी गई। उन्हें बताया गया कि 15 दिन बाद कार मिलेगी। इसके बाद श्री नायक लगातार पुरस्कार पाने शो रूम का चक्कर लगाते रहे।

इसके बावजूद कार नहीं देने पर न्यायालय में धारा 200 के तहत परिवाद पेश कर पीसी ज्वेलर्स के निर्देशक करोलबाग दिल्ली व स्थानीय शो रूम के प्रबंधक अमित श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करने की मांग की। मामले में परिवादी के पक्ष में दूसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले ग्राहक ने गवाही दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पल्लवी तिवारी ने प्रथम दृष्टया पाया कि पीसी ज्वेलर्स ने इस संबंध में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर प्रलोभन दिया व लकी ड्रा में कार मिलने के बाद सिर्फ नकली चाबी देकर ठगी की है।

सीजेएम ने पीसी ज्वेलर्स के निर्देशक व शो रूम प्रबंधक अमित श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्घ करने सम्बंधित थाना प्रभारी को निर्देश जारी किया है।

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