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अब एक अकेला खरीदार भी पड़ेगा बिल्डर पर भारी, राष्ट्रपति ने मंजूर किया ऐसा विधेयक

अब एक अकेला खरीदार भी पड़ेगा बिल्डर पर भारी, राष्ट्रपति ने मंजूर किया ऐसा विधेयक

ताज़ख़बर36गढ़-अगर आपने किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदा है और बिल्डर फ्लैट का पोजेशन देने में आनाकानी करता है तो समझ लीजिए अब बिल्डर की खैर नहीं. जरूरी नहीं है कि आपके साथ कई शिकायतकर्ता हो तभी आपके मामले को तवज्जो दी जाएगी अब एक शिकायतकर्ता भी बिल्डर को सबक सिखाने के लिए काफी है. दरअसल राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इन्सॉल्वेंसी कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस संशोधित विधेयक से अब होमबायर्स को रियल एस्टेट डिवेलपर्स का फाइनैंशल क्रेडिटर माना जाने का रास्ता साफ हो गया है.  साथ ही एक होमबायर भी अब किसी बिल्डर के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है और कंपनी के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकेगी.
होमबायर्स पर गुमराह करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड के सेक्शन 7 के तहत दिवालियेपन की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे. दरअसल सरकार जनता को फायदा पहुंचाने के लिए बिल्डर्स की जवाबदेही बढ़ाने के पक्ष में है. इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक, 2018 के तहत होमबायर्स का अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में प्रतिनिधित्व होगा, जो रिजॉलूशन प्रपोजल्स पर विचार करती है.

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