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खाने के सामान में की मिलावट तो अब होगी उम्र कैद, लगेगा 10 लाख का जुर्माना

ताज़ख़बर36गढ़:- खाने-पीने के सामान में मिलावट पर कई देशों में बड़ा जुर्माना और जेल तक हो जाती है. अब भारत में भी खाने-पीने का मिलावटी सामान बेचने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है जिसके बाद उल्लंघन करने वालों को उम्र कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने इस विषय पर जनता और अन्य संबंधित पक्षों से राय मांगी है.
गौरतलब है कि फिलहाल खाने-पीने के सामान में मिलावट करने वालों के लिए सजा मामूली सी है. नया कानून के दायरे में एक्सपोर्टर्स और सामान इंपोर्ट करने वाले भी होंगे. जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता की परिभाषा में भी बदलाव किया जाएगा और पशुओं के खाद्य पदार्थ भी कानून के दायरे में आएंगे. इतना ही नहीं फूड सेफ्टी के तहत फूड आइटम्स की जांच करने वाली लैब्स को अपनी रिपोर्ट 5 दिनों में जमा करवानी होगी और खाने पीने की चीजों में केमिकल या जीवाणुओं की जांच की रिपोर्ट 10 दिन में देनी होगी. एफएसएसएआई के इस आदेश से फूड सेफ्टी को बरकरार रखने में बड़ी मदद मिलने के आसार हैं.

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