Advertisement
ज़िला प्रशासनबिलासपुर

जिला निर्वाचन अधिकारी दयानंद बोले- प्रचार सामग्री में आपत्तिजनक भाषा बर्दाश्त नहीं, छह माह की कारावास और दो हजार हो सकता है जुर्माना


बिलासपुर/ जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को दो टूक शब्दों में कहा कि चुनाव के दौरान पोस्टर, बैनर, पंपलेट और प्रचार सामग्री में आपत्तिजनक भाषा होने पर कड़़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मुद्रक ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित और प्रकाशित नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना हो। इसके साथ ही मुद्रण घोषणा की एक प्रति दस्तावेज समेत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को यदि राजधानी में मुद्रित की जाती है और यदि जिले में मुद्रित की जाती है तो जिला मजिस्ट्रेट को समयावधि के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी दयानंद ने जिला निर्वाचन कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में निर्वाचन संबंधी पोस्टर्स, पम्पलेट्स, बैनर आदि का मुद्रण करने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली। दयानंद ने बताया कि निर्वाचन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुद्रित किसी भी प्रचार सामग्री में किसी प्रत्याशी के विरुद्ध आपत्तिजनक बाते ना हों। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रतिकूल प्रभावित करने के लिए कोई आपत्तिजनक पोस्टर, पुस्तिका, प्ले कार्ड आदि वितरित किए जाते हैं तो मुद्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन होने पर 6 माह तक की कारावास या दो हजार जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

निर्वाचन पोस्टर, पंपलेट आदि के मुद्रण के संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय में मुद्रक को नाम्, पता, प्रकाशक का नाम, पता, निर्वाचन पोस्टर्स, पंपलेट्स का संक्षिप्त विवरण, कुल संख्या तथा कागज सहित कुल दर, संबंधित बिल की प्रमाणित प्रति संलग्न कर जमा करनी होगी। बैठक में अपर कलेक्टर बीएस उइके, सहायक कलेक्टर कुणाल दुदावत, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित अग्रवाल, एसडीएम देवेंद्र पटेल उपस्थित थे।

error: Content is protected !!