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नगर निगमबिलासपुर

बिलासपुर: बिना अनुमति निर्माण से निगम प्रशासन की मिलीभगत की आ रही है बू…साइड इंजीनियर गोपाल ठाकुर बोले- दस्तावेज जमा करते ही मापदंड पर परखेंगे…

बिलासपुर। तेलीपारा रोड स्थित नरेश बाजार के पीछे बनाए जा रहे खतरे के व्यावसायिक कांपलेक्स का नक्शा ही पास नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि साइड इंजीनियर गोपाल ठाकुर का यह दावा है। उनका कहना है कि जब कांपलेक्स निर्माण के लिए दस्तावेज हमारे पास जमा किए जाएंगे, तब मापदंड पर परखने के बाद ही अनुमति के बारे में विचार किया जाएगा। वैसे अभी जो स्थिति है, उसके हिसाब से अनुमति नहीं मिल सकती। अब सवाल यह उठता है कि बिना अनुमति आखिर वहां पर समलतीकरण का काम कैसे शुरू कर दिया गया है और सब कुछ जानते हुए भी नगर निगम प्रशासन मौन क्यों है। इससे निगम प्रशासन और व्यावसायिक कांपलेक्स निर्माण करने वाले के बीच मिलीभगत को बल मिल रहा है।

बता दें कि तेलीपारा मुख्य रोड से करीब 100 मीटर लंबी और करीब 15 फीट चौड़ी सड़क से नरेश बाजार के पीछे किसी रमेशचंद्र खूबनानी की 37 डिसमिल जमीन है। 15 फीट चौड़ी सड़क के दोनों किनारे दशकों पुरानी दुकानें हैं। सड़क को मिलन गली के नाम से भी जाना जाता है। यह जमीन पहले आवासीय थी, जिसे अधिकारियों से सांठगांठ कर कमर्शियल मद में परिवर्तित करवा लिया गया। अब यहां पर कमर्शियल काम्पलेक्स बनाने से पहले जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है। ध्यान रहे कि कमर्शियल काम्पलेक्स निर्माण की कुछ अपनी शर्तें हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि यहां सभी शर्तों को दरकिनार कर निगम प्रशासन ने निर्माण की अनुमति दे दी है। इधर, इस मामले में जब साइड इंजीनियर और भवन शाखा के जिम्मेदार अफसर गोपाल ठाकुर से जानकारी चाही गई तो उनका दावा था कि उस कांपलेक्स के निर्माण के संबंध में किसी तरह का दस्तावेज निगम के पास जमा नहीं है।

टीएनसी से ले-आउट हो गया है पास

साइड इंजीनियर ठाकुर ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि नरेश बाजार के पीछे जो आवासीय जमीन थी, वह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से व्यावसायिक मद में परिवर्तित हो गई है। मौके की जांच में पता चला है कि छोटी-छोटी दुकानों के निर्माण के लिए ले-आउट पास हो गया है। पीछे दो मंजिल में छोटी-छोटी दुकानें बनाई जाएंगी और सामने 40 फीट सड़क का निर्माण किया जाएगा। अभी जो निर्माण चल रहा है, वह 40 फीट सड़क का है।

गोपाल ठाकुर बोले- प्रस्तावित सड़क दिखाई गई होगी

15 फीट चौड़ी सड़क से जुड़ी जमीन पर दुकानें बनाने के लिए कैसे ले-आउट पास हो गया… संबंधित सवाल पर साइड इंजीनियर ठाकुर का कहना था कि व्यावसायी ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय के पास 20 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की होगी। इसी आधार पर ले-आउट पास हो किया गया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिटी सेंटर ने भी 40 फीट सड़क प्रस्तावित की थी, जिसके आधार पर उन्हें निर्माण की अनुमति मिल गई थी। बाद में जब सड़क चौड़ी नहीं हुई तो उस पर कार्रवाई की गई। 15 फीट सड़क के दोनों किनारे स्थित दुकानों को किस आधार पर तोड़ा जाएगा… इस सवाल पर ठाकुर ने चुप्पी साध ली।

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