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82 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कांग्रेस ने कहा- हम सम्मान करते हैं न्यायालय के फैसले का

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि कोर्ट ने सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और राज्य सरकार को दो हफ्तों के भीतर जवाब पेश करने का फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने पक्ष और तर्क को पूरजोर तरीके से न्यायालय के सामने पेश करेगी। आंकड़ों और तर्कों के आधार पर सरकार उच्च न्यायालय से सरकार अनुरोध करेगी कि पुनः 82 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की अनुमति दी जाए।

कांग्रेस प्रवक्ता शैलेष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में एक प्रतिशत बढ़ाकर 12 से 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था। सामान्य वर्ग के लोगों को भी आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फ़ैसला किया गया था। इससे कुल आरक्षण 82 प्रतिशत हो गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर अधिकतम 69 प्रतिशत करने के आदेश दिए हैं।

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