बिलासपुर, 22 जनवरी 2025। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों को शांति और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आम है। राजनीतिक दल और अभ्यर्थी अपने विचार व्यक्त करने तथा जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, अनियंत्रित और असंवेदनशील ढंग से इनका उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे विद्यार्थियों, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं।
मुख्य प्रावधान
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत, जिले की शहरी और ग्रामीण सीमाओं में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। - अनुमति लेना अनिवार्य
- चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।
- जिला मुख्यालय पर यह कार्य अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार, और उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा।
- संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंध
- शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, बैंक, पोस्ट ऑफिस, और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से 200 मीटर के दायरे में किसी भी समय ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है।
- समय-सीमा के भीतर उपयोग
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक केवल सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकता है।
क्यों आवश्यक हैं ये नियम?
चुनाव प्रचार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी आड़ में सार्वजनिक शांति और स्वास्थ्य को प्रभावित करना उचित नहीं है। अत्यधिक शोर न केवल मानसिक तनाव का कारण बनता है, बल्कि यह बीमार व्यक्तियों और विद्यार्थियों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।
चुनाव प्रचार और अनुशासन का संतुलन
इस आदेश का उद्देश्य है कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थी अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि इससे किसी को असुविधा न हो। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर समय-सीमा और स्थान के अनुसार प्रतिबंध, समाज में चुनावी प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने का एक प्रभावी कदम है।