
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। पहले यह अवकाश 1 मई 2025 से 15 जून 2025 तक घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे अग्रिम करते हुए 25 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक लागू कर दिया गया है।
प्रदेश भर में लगातार तापमान में हो रही वृद्धि और उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के अनुसार यह संशोधन केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा, शिक्षकों के लिए पूर्ववत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे।
यह आदेश अपर सचिव आर.पी. वर्मी द्वारा जारी किया गया है और यह राज्यपाल के नाम से जारी अधिसूचना के रूप में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचित किया गया है।
यह निर्णय प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में लिया गया है ताकि वे भीषण गर्मी से सुरक्षित रह सकें और उनकी सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अवकाश के बावजूद विद्यालय प्रशासन और शिक्षकगण आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को जारी रखेंगे।