Wednesday, November 12, 2025
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नियत समय पर चालान जमा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई — कोर्ट से नोटिस, अब होगी रजिस्ट्रेशन निलंबन व वाहन जप्ती…

बिलासपुर।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और नियत समयावधि में चालान शुल्क जमा न करने वाले वाहन स्वामियों एवं चालकों पर अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे मामलों को पुलिस द्वारा नियमित रूप से “सेंड टू रेगुलर कोर्ट” किया जा रहा है, जहां से न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर वाहन स्वामियों को हाजिर होने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

यातायात विभाग के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर के न्यायालय से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कई वाहन स्वामी नोटिस के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अब उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाएगा, और वाहन की जप्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है।

ऑनलाइन चालान नहीं भरने वालों पर नजर

पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा आईटीएमएस (ITMS) प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन चालानी कार्रवाई नियमित रूप से की जा रही है।
अगस्त 2025 से पूर्व जिन चालकों/स्वामियों ने वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अपना चालान ऑनलाइन जमा नहीं किया है, उनके प्रकरण स्वतः ही “ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट” कर दिए गए हैं। इन मामलों में न्यायालय की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं, परंतु कई वाहन स्वामी पते बदल जाने या उदासीनता के कारण उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

न्यायालय में जमा करने का अवसर

यातायात पुलिस ने बताया कि ऐसे सभी वाहन स्वामी/चालक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय में उपस्थित होकर चालान शुल्क अदा कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनका प्रकरण निपटा दिया जाएगा।

उपस्थित न होने पर कठोर कदम

यदि निर्धारित अवधि में वाहन स्वामी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार संबंधित वाहन की जप्ती की कार्रवाई भी की जाएगी।

यातायात पुलिस की अपील

बिलासपुर यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों और स्वामियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और चालान संबंधित प्रक्रिया को समय पर पूर्ण करें। विभाग ने कहा है कि नियमों के पालन से ही सड़कों पर सरल, सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

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