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G-11 कोयले की करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा…रास्ते में उतारकर मिलावटी कोयला पहुंचाया प्लांट, डिपो संचालक समेत चार गिरफ्तार…

बिलासपुर। कोरबा की खदानों से निकले उच्च गुणवत्ता वाले G-11 कोयले की बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी और हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मस्तुरी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो खदान से लोड हुए महंगे कोयले को रास्ते में उतारकर उसकी जगह घटिया और गिट्टी मिश्रित कोयला उद्योगों को सप्लाई कर रहा था। मामले में कोल डिपो संचालक, ट्रेलर मालिक और चालक सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि कोरबा स्थित एसीसीएल गेवरा माइंस से राशि स्टील एंड पावर लिमिटेड के लिए भेजे गए G-11 ग्रेड के कोयले को रास्ते में ही बेलतरा टोल प्लाजा के पास स्थित एक कोल डिपो में उतार लिया जाता था। इसके बाद ट्रकों में गिट्टी और निम्न गुणवत्ता का कोयला भरकर प्लांट भेज दिया जाता था। इस पूरे खेल से कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।

मामले का खुलासा तब हुआ जब राशि प्लांट में पहुंचे तीन ट्रेलरों के कोयले की गुणवत्ता जांच की गई। जांच में पाया गया कि ट्रकों में लदा कोयला निर्धारित G-11 ग्रेड का नहीं था बल्कि उसमें बड़े पैमाने पर मिलावट की गई थी। संदेह होने पर चालकों से पूछताछ की गई, लेकिन वे मौके से फरार हो गए। इसके बाद कंपनी की शिकायत पर मस्तुरी थाना में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने ट्रेलर चालक जयकांत यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने पूरे रैकेट का खुलासा कर दिया। आरोपी ने बताया कि ट्रेलर मालिकों, निखिल साहू और कोल डिपो संचालक आकाश सिंघल के साथ मिलकर खदान से लाया गया असली G-11 कोयला डिपो में उतार दिया जाता था और उसकी जगह मिलावटी कोयला भरकर प्लांट पहुंचाया जाता था। बाद में बेचे गए महंगे कोयले की रकम सभी आरोपियों के बीच बांट ली जाती थी।

पुलिस ने जांच के बाद कोल डिपो संचालक आकाश सिंघल, ट्रेलर मालिक सुनीत यादव, सूरज सिंह और चालक जयकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आकाश सिंघल ने भी अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि डिपो में रखे कोयले को रोलर मशीन से मिक्स कर उसकी गुणवत्ता बदली जाती थी, ताकि हेराफेरी का पता न चल सके।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त तीन ट्रेलर, एक रोलर मशीन और करीब 30 टन कोयला जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(3), 317(4) और 111 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

इस कार्रवाई ने कोयला परिवहन और सप्लाई चेन में सक्रिय संगठित गिरोहों की कार्यप्रणाली को उजागर कर दिया है। पुलिस अब फरार आरोपियों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

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