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आरोपी भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ तय हुए आरोप, लगी दुष्कर्म, पोक्सो और अपहरण की धाराएं

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी MLA कुलदीप सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं. इससे पहले अदालत की तरफ से जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था.

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दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पांच मामले में से सड़क दुर्घटना को छोड़कर बाकी चार मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे. ये 5 मामले जिला जज धर्मेश शर्मा की अदालत में ट्रांसफर हुए है. तीस हजारी कोर्ट को मामले का ट्रायल 45 दिन में पूरा करना है. इस मामले में दिन प्रतिदिन दिन (डे टू डे हेयरिंग) सुनवाई करने का फैसला हुआ है. अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा प्रदान करे. अदालत ने पीड़ित परिवार को CRPF सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश दिया था.

इसके बाद शीर्ष अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में रायबरेली जेल में कैद पीड़ित लड़की के चाचा को तिहाड़ जेल ट्रांसफर शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए थे.केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि पीड़ित लड़की और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए CRPF को तैनात कर दिया गया है.

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