Monday, February 2, 2026
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सीडी कांड : विनोद वर्मा को बड़ी राहत,कोर्ट से मिली जमानत

छत्तीसगढ़ के मंत्री की कथित सेक्स सीडी केस में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी विनोद वर्मा को बड़ी राहत दी है। आरोपी विनोद वर्मा को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश शांतनू देशलहरा ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

विनोद वर्मा के वकील फैजल रिजवी के मुताबिक 60 दिन बाद भी पुलिस विनोद वर्मा के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नहीं कर पाई है। इस आधार पर ही विनोद वर्मा को जमानत दी गई है। कथित सेक्स सीडी मामले में बीजेपी नेता प्रकाश बजाज की शिकायत पर 27 अक्टूबर को रायपुर पुलिस ने विनोद वर्मा को उनके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया था।

प्रकाश बजाज ने अपनी शिकायत में विनोद वर्मा पर धमकाने और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले इस मामले में राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई जांच चल रही है। विनोद वर्मा की वकीलों की ओर से सेशन कोर्ट में पहले भी जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी। लेकिन 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं किए जाने के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने ही विनोद वर्मा को जमानत दे दी।

रायपुर पुलिस के मुताबिक विनोद वर्मा के कमरे से 500 सीडी, पेन ड्राइव और लैपटॉप बरामद किया गया था। उधर विनोद वर्मा ने दावा किया था कि उनपर लगे आरोप झूठे हैं और पुलिस मंत्री के दवाब में उन्हें फंसा रही है।अक्टूबर में, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री राजेश मूणत ने वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताया था और उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह से इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। मूणत ने सीडी को फर्जी और इसे उनके चरित्र हनन का प्रयास करार दिया था।

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