दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए जी का जंजाल बनी जाति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अजीत जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें आदिवासी समाज ने जोगी को आदिवासी मानने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगा है। इसके साथ उन पर जाति आधार पर कई लाभ लेने के आरोप लगे हैं।
बता दें कि हाई पावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार किया था। इसके बाद कमेटी ने नोटिस देकर अजीत जोगी को पेश होने के निर्देश दिए थे। लेकिन जोगी कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते थे। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई थी।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी के सामने पेश होना होगा। छानबीन समिति ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी) के प्रमुख अजीत जोगी को आदिवासी न मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था।