Friday, April 10, 2026
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बिलासपुर में रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन बैन, दो माह तक नहीं होगा आयोजन, इन मार्गों पर लगाया प्रतिबंध…

बिलासपुर में अब राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रैली, जुलूस के साथ ही धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एसएसपी ने इसके लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल, आगामी दो माह तक इस आदेश को लागू किया गया है। वहीं, प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हाईकोर्ट, कलेक्ट्रेट, SP ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में रैली, जुलूस, धरना और विरोध प्रदर्शन पर स्थाई रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

राजनीतिक सभा, रैली और जुलूस पर बैन

कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिम्स और जिला अस्पताल के 100 मीटर के दायरे कोसरंक्षित क्षेत्र घोषित किया है। साथ ही इन जगहों पर रैली, जुलूस, धरना विरोध प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित किया है। यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधि इन क्षेत्रों में की जाती है तो धारा 26(3) एवं (4) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन मार्गों पर लगाया प्रतिबंध

नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन स्कूल, सदर बाजार, गोलबाजार,

जवाली पुल चौक होते हुए गांधी चौक

मुंगेली नाका से शेफर स्कूल नेहरू चौक

नेहरू चौक से लेकर जिला सहकारी बैंक

राजेंद्र नगर, जरहाभाठा मंदिर चौक

नेहरू चौक से लेकर महामाया चौक

पुराना अरपा पुल से प्रताप चौक होते हुए देवकीनदंन चौक

पुराना बस स्टैण्ड से तेलीपारा होते हुए कोतवाली चौक

पुराना बस स्टैण्ड से शिव टाकीज चौक

डीपी कॉलेज होते हुए गांधी चौक

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