श्रीकपालिश्वर मंदिर में रखी मोर की प्राचीन मूर्ति को हटाकर उसकी जगह दूसरी नई मूर्ति लगाने का मामला
(ताज़ाख़बर36गढ़) तमिलनाडु पुलिस की प्रतिमा शाखा ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट को हलफनामा दिया कि मूर्ति चोरी के मामले में वह टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को 6 सप्ताह के लिए गिरफ्तार नहीं करेगी. मामला मूर्ति चोरी के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति पी. डी. ऑडिकेसवुलु की खंड पीठ के समक्ष आया. इससे पहले कि श्रीनिवासन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बी. कुमार अपनी दलीलें शुरू करते, मूर्ति शाखा के विशेष जांच दल के कर्मी ने अपना हलफनामा सौंपा. वह अदालत में ही मौजूद थे. हलफनामे पर संज्ञान लेने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
मूर्ति चोरी मामले में अग्रिम जमानत के लिए श्रीनिवासन ने गुरुवार को अदालत में अर्जी दी थी. अपनी अर्जी में श्रीनिवासन ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की गंभीरता को देखते हुए वह जमानत की अर्जी दे रहे हैं.
श्रीनिवासन पर आरोप है कि उन्होंने श्रीकपालिश्वर मंदिर में रखी मोर की प्राचीन मूर्ति को हटाकर उसकी जगह दूसरी नई मूर्ति लगाई है. इस संबंध में एक श्रद्धालु रंगराजन नरसिम्हन ने एफआईआर दर्ज कराई है.