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आसानी से बदले जा सकेंगे सड़े-गले-फटे नोट, RBI ने जारी किए नए दिशा निर्देश

(ताज़ाख़बर36गढ़) अक्सर हम कटे-फटे नोटों की समस्या से परेशान होते रहते हैं. ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि फटे नोट के साथ क्या करना चाहिए. इसके कारण ज्यादा परेशानी होती है. आइए हम जानते हैं इन्हें कैसे और कहां बदला जा सकता है. इन नोटों को नहीं बदला जा सकता- कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को सामान्य बैंकों में नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही बदला जा सकता. साथ ही जिन नोटों पर नारे या राजनैतिक संदेश लिखे हों, उन्हें भी बतौर मुद्रा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यदि बैंक अधिरकारी को लगता है कि आपने जानबूझ कर नोट को फाड़ा या काटा है, तो वह आपकी मुद्रा बदलने से इनकार कर सकता है.

 

आरबीआई के नियमानुसार, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वे नकली न हों. इसलिए आप आसानी से निकटतम बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदलाव सकते हैं. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता. साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है. आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंकों में कर सकते हैं.

खाते में करें जमा इस तरह के नोटों को बैंक में जमा कर आप अपने खाते की राशि को बढ़ा सकते हैं. रिजर्व बैंक के नियमानुसार, इन नोटों को फिर से जारी नहीं किया जा सकता है. केंद्रीय बैंक नए नोट ही जारी करेगा. साथ ही ध्यान रहे कि फटे नोट का कम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी आपके पास हो.

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