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चुनाव आयोग दिव्यांग मतदाताओं को आवाजाही की सुविधा मुहैया कराएगा


चुनाव आयोग ने ‘एक भी मतदाता छूटने न पाए’ के अपने संकल्प के तहत राज्यों की चुनाव मशीनरी को दिव्यांग मतदाताओं की आवाजाही का प्रबंध करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही आयोग ने मतदान के दिन चुनावी प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने दिव्यांगों को उनके घरों से मतदाता केंद्रों तक लाने और उन्हें वापस उनके घर पहुंचाने के आदेश दिए। आदेश की प्रति गुरुवार को मीडिया के साथ भी साझा की गई।

चुनाव अयोग के दिशानिर्देश के अनुसार, चुनाव के दिन सभी मतदाता केंद्रों पर दिव्यांग जनों के लिए समुचित यातायात सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए सरकार के वाहनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी/चुनाव अधिकारी इस परिवहन प्रक्रिया के जिम्मेदार होंगे। सभी जिलों में इसके लिए यातायात नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा।

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