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वोटर आईडी कार्ड के खोने या खराब होने पर दोबारा कैसे प्राप्त करें…जाने खास बातें


भारतीय चुनावों में मतदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है और इसके लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना अति आवश्यक है हालांकि चुनाव के दौरान आपके नाम की पर्ची बनाकर भी मतदान किया जा सकता है, लेकिन वोटर कार्ड का अपना अलग ही महत्व है, भारत सरकार ने नई नई स्कीम चलाकर अब वोटर कार्ड की प्रक्रिया को आसान बना ​दिया है,और यदि आपका वोटर कार्ड कहीं गुम हो गया है या फिर खराब हो गया है तो इसे नया भी बनवाया जा सकता है।

वर्तमान समय में इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गई है जिससे अब आम आदमी भी इसे प्राप्त कर सकता है, वोटर आईडी कार्ड एक महत्‍वपूर्ण डॉक्‍यूमेंट है, इसके चलते आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है, किसी कारणवश अगर वोटर कार्ड खो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डुप्‍लीकेट वोटर कार्ड बनवा सकते हैं।

जाने कैसे बनेगा वोटर आईडी कार्ड—

 1. आपका ओरिजनल वोटर आईडी खो गया है, तो सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्‍टेशन में जाकर सूचना दें, इसके लिए आपको एक एफआईआर भी लिखानी पड़ेगी, इस एफआईआर कॉपी को अपने पास सुरक्षित रख लें।
2. इसके बाद आपको फॉर्म 002 भरना होगा, यह फॉर्म इलेक्‍शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्‍ध होता है या फिर पास के इलेक्‍शन कमीशन ऑफिस से यह फॉर्म प्राप्‍त कर सकते हैं।
3. फॉर्म 002 में पूछी गई सभी महत्‍वपूर्ण डिटेल को अच्‍छी तरह से भर दें, ध्‍यान रहें आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही होना चाहिए।
4. फॉर्म भरने के बाद इसके साथ एफआईआर की एक फोटोकॉपी लगाएं।  
5. इस फॉर्म के साथ आपको आइडेंडिटी प्रूफ की फोटोकॉपी भी देनी होगी, इसके लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक प्रूफ देना होगा।
6. इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना होगा।  
जब आपके द्वारा ये जानकारी पूरी मिल जायेगी तब आप फॉर्म 002 और साथ में अटैच डॉक्‍यूमेंट्स को पास स्‍थित बीएलओ ऑफिस में जमा कर दें। यहां आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा और एक रिसिविंग दे दी जाएगी। इस रिसीविंग की मदद से आप ऑनलाइन अपने डुप्‍लीकेट वोटर कार्ड को प्राप्त सकते हैं।

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