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पुलिसबिलासपुर

बिलासपुर: मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने, में जमा करना अनिवार्य…नही तो धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही…

बिलासपुर। क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34(6) के तहत यह आदेश जारी किया गया है कि बिलासपुर जिले के नगर पालिका निगम क्षेत्र, नगर पंचायत तिफरा, सिरगिट्टी, सकरी एवं ग्राम पंचायत कोनी, लिंगियाडीह, देवरीखुर्द क्षेत्र के प्रत्येक मकान मालिक द्वारा अपने मकान को किराया पर देने के 15 दिवस के भीतर अपने किरायेदारों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित क्षेत्र के थाना या चौकी में जमा करायें। यह प्रावधान बाध्यकारी होगा तथा जानकारी नहीं देने की अवस्था में मकान मालिक/किरायेदार के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

किराएदार की जानकारी देने के लिये निर्धारित प्रारूप संबंधित थाना, चैकी से प्राप्त किया जा सकता है। यह बिलासपुर पुलिस की वेबसाईट districtpolice.bilaspur.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर संबंधित थाना, चैकी में जमा कर पावती प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प के तौर पर किराएदार की जानकारी ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिये छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाईट cgpolice.gov.in अथवा बिलासपुर पुलिस की वेबसाईट districtpolice.bilaspur.gov.in पर ‘citizen Services’ में लाॅग-इन कर ‘Tenant/PG Verification Request’ का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने पर थाने में जाकर जानकारी जमा करने अथवा पावती लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

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