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बिलासपुर: आदेश की कापी मिलते ही खनिज अफसर बंद कराएंगे फिल कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियां… जानिए खनिज विभाग के उप संचालक डॉ. मिश्रा ने क्या कहा…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने घुटकू स्थित फिल कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में उत्पादन कार्य बंद करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में खनिज विभाग के उप संचालक डॉ. डीके मिश्रा का कहना है कि फिल कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन से इस आदेश का पालन किया जाएगा।

उप संचालक डॉ. मिश्रा ने कहा कि अभी पर्यावरण संरक्षण मंडल का आदेश तो नहीं मिला है, पर जानकारी मिली है कि बोर्ड से फिल कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में उत्पादन व औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ है। इसकी कॉपी आते ही खनिज विभाग की टीम फिल कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड जाएगी और उत्पादन कार्य बंद कराया जाएगा।

जानिए क्या है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने 10 दिसंबर 2019 को कोलवाशरी का निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की खामियां पाई गईं। इस आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोलवाशरी में उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

ये खामियां पाई गईं

आंतरिक सड़कें जर्जर: कोलवाशरी प्रबंधन द्वारा जल संसाधन विभाग की सड़कों के जरिए कोयले का परिवहन किया जा रहा था। इसके चलते सड़कें जर्जर हो गई हैं। निरीक्षण के दौरान आंतरिक सड़कों को कोलडस्ट ढंका हुआ पाया, जबकि इसकी साफ-सफाई की जिम्मेदारी कोलवाशरी प्रबंधन की है।

कोयला: कोलवाशरी को गीले प्रकार के कोयला वाशरी की अनुमति दी गई है, लेकिन कोलवाशरी परिसर के अंदर कच्चे और धुले हुए कोयले को अस्वीकार करने का स्टॉक अच्छी स्थिति में नहीं पाया गया। इसके अलावा कोयला स्टॉक की ऊंचाई सीमा से अधिक पाई गई।

अव्यवस्था: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बारीकी से जांच की तो पता चला कि औद्योगिक परिसर के भीतर कोयले के परिवहन जैसे गैर बिंदु स्रोतों पर हवा के पूर्ण उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

हाउसकीपिंग प्रथा नहीं: औद्योगिक परिसर के भीतर अच्छी हाउसकीपिंग प्रथा नहीं मिली। इसके अलावा काम करने की स्थिति में पानी के छिड़काव की व्यवस्था नहीं पाई गई।

कोलवाशरी प्रबंधन को दिए ये निर्देश

पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोलवाशरी प्रबंधन को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आप कोलवाशरी में उत्पादन और सभी औद्योगिक गतिविधियों को बंद कर देंगे। कच्चे कोयले, धुले हुए कोयले और कोयले के कचरे (खारिज) को स्टॉकयार्ड के भीतर ठीक से स्टैक किया जाएगा। सभी आंतरिक सड़क को पक्का बनाया जाएगा। सड़क को नियमित रूप से साफ किया जाएगा। औद्योगिक परिसर के भीतर अच्छी हाउसकीपिंग प्रथाओं को अपनाएगा। कोयला परिवहन यंत्रवत् रूप से कवर किए गए वाहन से किया जाएगा और भगोड़ा धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए पानी छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोलवाशरी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको इंडस्ट्री ऑफ क्लोजर ऑफ एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट 1981 के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

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