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छत्तीसगढ़हाईकोर्ट

हत्या के मामले में सजा काट रहे कैदी की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया मुख्य सचिव और जेल एडीजी को नोटिस…

बिलासपुर। हत्या के मामले में करीब 20 साल से आजीवन कारावास भुगत रहे एक कैदी ने आगामी सजा माफ़ कर रिहा करने हाईकोर्ट में याचिका...

बिलासपुर। हत्या के मामले में करीब 20 साल से आजीवन कारावास भुगत रहे एक कैदी ने आगामी सजा माफ़ कर रिहा करने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। इस पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने मामले हैं जिनमे कैदियों के आवेदन शासन के पास लंबित पड़े हैं।

बतादें की एडिशनल सेशन कोर्ट रायपुर ने आरोपी गुरप्रीत सिंह को धारा 302, 397 के तहत आजीवन कारावास की सजा करीब 20 साल पहले सुनाई थी। गुरप्रीत ने 20 साल की सजा काटने के बाद फरवरी 2022 को एक आवेदन देते हुए रिहाई की मांग की। रायपुर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, मामला गंभीर प्रवृत्ति का है। नियमों के मुताबिक इसमें अंतिम फैसला शासन को ही लेना होता है।

बंदी ने शासन के समक्ष अपील की लेकिन शासन ने कोई निर्णय ही नहीं लिया। बंदी ने मामले में एडवोकेट आशुतोष त्रिवेदी के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट अपील की। हाईकोर्ट ने मामले में जेल एडीजी और शासन के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए शपथ पत्र पेश करने कहा है। इसमें पूछा गया है कि इस तरह के और कितने मामलों में शासन के पास आवेदन लंबित है।

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